मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana
Friday, 15 June 2018
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मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना 2017-2018
Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana 2017-18
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(MMYSY) के माध्यम से युवाओं को स्वयं के उद्योग-व्यवसाय शुरू करने में सहायता होगी और इसमें सूक्ष्म और लघु उद्योगों को चलाने के लिए बैंक से बिना गारंटी के रूपए उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ किया गया ( Mukhyamantri Suwarojgaar Yojna ) यह एक वित्तीय सहायता योजना है।
इस योजना को ( Mukhyamantri Ji )ने 1 अगस्त 2014 को शुरू किया था तथा नवंबर २०१७ को इसके नियमो में बदलाव किया गया जो की हमने इस पोस्ट में पूरे डिटेल्स में बताया हुआ हे ! इस योजना के तहत आप अपनी राज्य सरकार से मार्जिन मनी सहायता, ब्याज सब्सिडी , ऋण गारंटी इन सभी लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा |इस योजना का मुख्य उद्देश्य collateral security की आवश्यकता के बिना राज्यों में उद्यमिता और (entrepreneurship )स्वरोजगार को बढ़ावा देना है जिससे कोई भी व्यक्ति पैसा लेकर अपना स्वम् का रोजगार स्थापित क्र सकता है जिससे वह अपना और अपने परिवार का जीवन यापन आसानी से कर सकता है ।मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्रों में वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के माध्यम से किया जायेगा
मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के लिए पात्र व्यक्ति
- आवेदक मध्य्प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए ,
- आवेदक बेरोजगार होना चाहिए,
- आवेदन कर्ता की आयु 18 वर्ष से 39 वर्ष के बिच होनी चाहिए
- वह किसी भी बैंक में डिफाल्ट नहीं होना चाहिए,
- आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदक पात्र हैं।
- आवेदक पहले से किसी ऐसी योजना का लाभ नहीं उठा रहा हो,
- यह योजना केवल उद्योग व्यवसाय स्थापित करने के लिए उपलब्ध है ।
- हर व्यक्ति इस योजना के तहत एक बार ही सहायता के लिए पात्र होगा
मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के लाभ
- परियोजना की पूंजीगत लागत पर मार्जिन मनी सहायता 15 % (अधिकतम 12 लाख रुपये) देय होगा ।
- परियोजना की पूंजीगत लागत पर 5% की ब्याज दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय होगा ।
- इस योजना के अन्तर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी ।
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